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Indore News : नगर निगम के हर जोन पर टेंडर बगैर होंगे 5 लाख तक के काम

एक शर्त, पार्षद की सहमति के बिना नहीं होगा कोई भी कार्य, निगमायुक्त ने जोनल अफसरों को दिए वित्तीय अधिकार

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Indore News : नगर निगम के हर जोन पर टेंडर बगैर होंगे 5 लाख तक के काम

Indore News : नगर निगम के हर जोन पर टेंडर बगैर होंगे 5 लाख तक के काम

इंदौर. नगर निगम के हर जोन पर अब 5 लाख रुपए तक के काम बिना टेंडर के होंगे। इसके लिए निगमायुक्त ने जोनल अफसरों को वित्तीय अधिकार दिए हैं। इसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है। इसमें शर्त रखी गई है कि जोन अंतर्गत आने वाले वार्ड में पार्षद की सहमति के बिना कोई काम नहीं किया जाए।

जनता ने शहर सरकार चुन ली है। इसके चलते निगम में लगातार पांचवीं बार भाजपा का महापौर और परिषद बनी है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। महापौर सहित 85 में से 64 पार्षद भाजपा के चुनकर आए हैं। 19 कांग्रेस और 2 निर्दलीय हैं। जनप्रतिनिधियों ने अभी शपथ नहीं ली है। नवनिर्वाचित नई परिषद के कार्यभार ग्रहण करने से पहले निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने एक आदेश निकाला है।

इसमें वार्ड में आकस्मिक कार्यों के लिए जोनल अफसरों को वित्तीय अधिकार दिए हैं। इसके तहत चालू वित्त वर्ष-2022-23 के बजट में जोनल कार्यालय स्तर पर काम कराने के लिए जो मद बनाई गई है, उस मद से बिना टेंडर बुलवाए कोटेशन के आधार पर जोनल अफसर काम करवा सकेंगे। इसके चलते अब निगम के 19 जोनल ऑफिस पर हर माह बिना टेंडर के 5 लाख रुपए तक के काम वार्डों में होंगे।

लेना होगा सहमति पत्र

निगमायुक्त ने शर्त रखी है कि सभी काम पार्षद की सहमति से ही कराएं जाएंगे। बिना उनकी अनुमति के कोई काम नहीं होगा। जिस वार्ड में काम करना है, वहां के पार्षद से जोनल अफसर को सहमति पत्र प्राप्त करना होगा। इस पत्र के आधार पर ही काम किया जा सकेगा। पार्षद की अनुशंसा के आधार पर ही काम को निर्धारित दर पर बिना टेंडर किया जा सकेगा। गौरतलब है कि निगम चुनाव देरी से होने के कारण ढाई वर्ष से न तो महापौर और न पार्षद थे। इस कारण जोन स्तर पर काम तो होते थे, लेकिन जोनल अफसर अपने हिसाब से करते थे। अब चुनाव होने के साथ निगम में परिषद आ गई है, इसलिए निगमायुक्त ने फिर से पार्षदों के जरिए काम करने के आदेश जारी कर दिए हैं। काम के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए अपर आयुक्त स्तर के अफसरों को नजर रखने को कहा गया है।

25 हजार रुपए से अधिक नहीं

निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने जो आदेश निकाला है, उसमें किसी भी एक कार्य पर अधिकतम 25 हजार रुपए तक ही खर्च होंगे। इससे ज्यादा राशि खर्च नहीं की जा सकेगी। हर जोनल ऑफिस पर एक महीने में बिना टेंडर के कोटेशन के आधार पर किए जाने वाले कामों पर ज्यादा से ज्यादा पांच लाख रुपए खर्च होंगे।

ये काम होंगे बिना टेंडर के

निगम जोन अंतर्गत आने वाले वार्डों में ड्रेनेज चेंबर का ढक्कन बदलना, चेंबर की मरम्मत करवाना, बगीचे में तार फेंसिंग करवाना, किसी भी स्थान का समतलीकरण, किसी भी सामुदायिक भवन में मेंटेनेंस का काम करना आदि कार्य शामिल हैं।