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इंदौर. सॉफ्टड्रिंक में कीड़ा निकलने के मामले में कोकाकोला कंपनी को 25 हजार रुपए हर्जाने के रूप में चुकाने होंगे। 10 वर्ष पुराने प्रकरण में उपभोक्ता फोरम-2 के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने उक्त आदेश दिए हैं।
रुक्मिणी नगर, छोटा बांगड़दा रोड निवासी नवीन जैन ने 9 सितम्बर, 2008 को कोका कोला कम्पनी की स्प्राइट की 12 बोतल राज इंटरप्राइजेस से खरीदी थी। एक बोतल में कीड़ा दिखाई दिया था, जिसकी शिकायत उसने विक्रेता से की, लेकिन विक्रेता ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है, कंपनी को शिकायत करो। जैन ने कोकाकोला कंपनी को नोटिस देकर बोतल में कीड़ा होने की शिकायत की लेकिन उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इस पर जैन ने उपभोक्ता फोरम मे कीड़ेयुक्त कोल्डड्रिंक की बोतल पेश करते हुए निर्माता- विक्रेता के खिलाफ परिवाद लगाया। फोरम ने विपक्षी कोकाकोला कम्पनी एवं विक्रेता की सेवा में त्रुटि व लापरवाही पाते हुए परिवादी को बोतल की राशि, हर्जाना और तीन हजार का वाद व्यय देने का आदेश दिया ।
Published on:
14 Mar 2019 12:54 pm
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