शादी में 500 मेहमान बुला रहे हैं तो पहले लेनी होगा परमिशन
आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय, यह सभी प्रकार के धार्मिक-गैर धार्मिक, राजनीतिक व सार्वजनिक आयोजनों पर लागू होगी धारा...।
इंदौर. जिले में 500 से अधिक सदस्यों के वैवाहिक कार्यक्रम व अन्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी की है। ऐसे आयोजन का अब विधिवत पंजीयन कराना होगा।
यह सभी प्रकार के धार्मिक-गैर धार्मिक, राजनीतिक व सार्वजनिक आयोजनों पर लागू रहेगी। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय होगा।
कलेक्टर पी. नरहरि के अनुसार, ऐसे बड़े आयोजनों, भंडारों आदि की सूचना एक सप्ताह पहले संबंधित थाने, अनुविभागीय अधिकारी व खाद्य एवं औषधि प्रशासन को देकर विधिवत पंजीयन कराना होगा।
आचार संहिता अनुसार भोजन स्थल पर और उसके आसपास कोई जानवर न हो यह आयोजक खुद सुनिश्चित करेगा। शुद्ध व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना होगी। भोजन स्थल पर मक्खियां, मच्छर, गंदगी आदि न हो, इसका ध्यान भी आयोजक को रखना होगा।