सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। जिसकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जस्टिस एनवी रमना, एसके कौल और बीआर गवई कर रहे हैं। तीन जजों की बेंच की ओर से केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी किया गया है। प्रवासी लीगल सेल नाम के एनजीओ की ओर से डाली याचिका में कहा गया है कि कैंसल किए गए एयर टिकटों का पैसा एयरलाइन कंपनियां वापस करे। याचिका के मुताबिक एयरलाइन कंपनियों ने कैंसल टिकटों के कदले एक साल की वैधता का क्रेडिट शेल देने को कहा है। जबकि यह 2008 में डीजीसीए द्वारा जारी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट का उल्लंघन है। जबकि क्रेडिट शेल में रिफंड अमाउंट डालने का ऑप्शन कस्टमर खुद करने के उत्तरदायी हैं। कंपनियां अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करने का अधिकार नहीं है।
कब शुरू होगा हवाई सफर
देश में लॉकडाउन 3 मई तक है। उसके बाद कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। कुछ कंपनियों की ओर से तो ऐलान भी कर दिया है। जिन्होंने 16 मई और 1 जून से टिकट बुकिंग का ऐलान तक कर दिया है। वैसे केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है। एविएशन मिनिस्टर की ओर से कुछ दिन पहले ट्वीट किया गया था कि जब तक सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं आ जाते तब तक कोई भी कंपनी बुकिंग शुरू ना करें। जानकारों की मानें तो कुछ बड़े महानगरों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस का असर वहां पर कम नहीं हुआ है।