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1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस और RC, जानें क्या होगा खास

सभी राज्यों में एक ही फॉर्मेट पर तैयार होगा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी।
नए डीएल और आरसी से आपके द्वारा नियमों के उल्लंघन के बारे में भी मिल सकेगी जानकारी।
15-20 रुपए में बदल सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस।

May 07, 2019 / 11:56 am

Ashutosh Verma

DL and RC

1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस और RC, जानें क्या होगा खास

नई दिल्ली। अगर अभी तक आप भी ड्राइविंग लाइसेंस ( driving license ) बनवाने के लिए परेशान होते है थे तो अब चिंता न करें। आगामी एक अक्टूबर 2019 से सरकार ड्राइविंग लाइसेंस नियमों को लेकर कुछ अहम बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के बाद आज से पांच माह बाद पूरे देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस और गाडिय़ों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ( Vehicle Registration Certificate ) एक जैसे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब देश के हर राज्य में DL और RC एक जैसे, एक रंग के और इनमें सभी जानकारियां भी एक तय जगह पर ही होंगी। केंद्र सरकार इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है।

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क्या होगा फायदा

केंद्र सरकार की इस निर्देश के लागू होने के बाद डीएल और आरसी में जानकारियों को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा। इसके पहले सभी राज्यों का अपने अलग-अलग फॉर्मेट थे, जिसके आधार पर वो डीएल व आरसी तैयार करते थे। कुछ राज्यों में कुछ जरूरी जानकारी डीएल के पीछे वाले हिस्से पर होती थी तो कहीं डीएल के सामने वाले हिस्से पर होती थी। अब नए फॉर्मेट के लागू होने के बाद सभी जानकारियां एकसमान रूप से एक तय जगह पर ही होंगी।

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स्मार्ट होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस

बता दें कि पिछले साल ही 30 अक्टूबर को इस संबंध में परिवहन मंत्रालय ( Ministry of Transport ) ने सभी राज्यों को नोटिफिकेशन जारी कर उनसे राय मांगी थी। इन्हीं सुझावों के आधार पर ही केंद्र सरकार ने नई फॉर्मेट तैयार किया है और इसके बाद नोटिफिकेशन जारी की है। साथ ही, अब ड्राइविंग लाइसेंस पहले की तुलना में स्मार्ट होगा। डीएल माइक्रोचिप होंगे और आरसी में क्यूआर कोड होगा।

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आपके द्वारा नियमों के उल्लंघन के बारे में भी मिल सकेगी जानकारी

इस प्रकार यदि आपने पहले भी किसी नियम का उल्लंघन किया है तो आपके लिए इसे छुपाना मुश्किल होगा। इस क्यूआर कोड के जरिए केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस से ड्राइवर और वाहन के बारे में पिछले रिकॉर्ड को एक खास डिवाइस के जरिए पढ़ा जा सकेगा, जोकि ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में सभी राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीवीसी आधारित या पॉलिकार्बोनेट आधारित बनाएं।

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15-20 रुपए में बदल जाएगा आप ड्राइविंग लाइसेंस

बता दें कि भारत में हर रोज औसतन 32,000 डीएल या तो जारी किए जाते हैं या फिर रिन्यू किए जाते हैं। इसी प्रकार हर रोज औसतन 43,000 गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे में यदि आप भी नए तरीके से अपना डीएल या आरसी बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15-20 रुपए ही खर्च करने होंगे। परिवहन मंत्रालयन के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस डीएल और आरसी में इस बदलाव के बाद ट्रैफिक का जिम्मा संभालने के जिम्मेदारों को भी सहूलियत होगी।

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