12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस और RC, जानें क्या होगा खास

सभी राज्यों में एक ही फॉर्मेट पर तैयार होगा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी। नए डीएल और आरसी से आपके द्वारा नियमों के उल्लंघन के बारे में भी मिल सकेगी जानकारी। 15-20 रुपए में बदल सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस।

2 min read
Google source verification
DL and RC

1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस और RC, जानें क्या होगा खास

नई दिल्ली। अगर अभी तक आप भी ड्राइविंग लाइसेंस ( driving license ) बनवाने के लिए परेशान होते है थे तो अब चिंता न करें। आगामी एक अक्टूबर 2019 से सरकार ड्राइविंग लाइसेंस नियमों को लेकर कुछ अहम बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के बाद आज से पांच माह बाद पूरे देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस और गाडिय़ों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ( Vehicle Registration Certificate ) एक जैसे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब देश के हर राज्य में DL और RC एक जैसे, एक रंग के और इनमें सभी जानकारियां भी एक तय जगह पर ही होंगी। केंद्र सरकार इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है।

यह भी पढ़ें -Q4 Results: वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में भारती एयरटेल का मुनाफा 37.5 फीसदी बढ़ा

क्या होगा फायदा

केंद्र सरकार की इस निर्देश के लागू होने के बाद डीएल और आरसी में जानकारियों को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा। इसके पहले सभी राज्यों का अपने अलग-अलग फॉर्मेट थे, जिसके आधार पर वो डीएल व आरसी तैयार करते थे। कुछ राज्यों में कुछ जरूरी जानकारी डीएल के पीछे वाले हिस्से पर होती थी तो कहीं डीएल के सामने वाले हिस्से पर होती थी। अब नए फॉर्मेट के लागू होने के बाद सभी जानकारियां एकसमान रूप से एक तय जगह पर ही होंगी।

यह भी पढ़ें - Share Market Today: बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, निफ्टी 11,600 के पार

स्मार्ट होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस

बता दें कि पिछले साल ही 30 अक्टूबर को इस संबंध में परिवहन मंत्रालय ( Ministry of Transport ) ने सभी राज्यों को नोटिफिकेशन जारी कर उनसे राय मांगी थी। इन्हीं सुझावों के आधार पर ही केंद्र सरकार ने नई फॉर्मेट तैयार किया है और इसके बाद नोटिफिकेशन जारी की है। साथ ही, अब ड्राइविंग लाइसेंस पहले की तुलना में स्मार्ट होगा। डीएल माइक्रोचिप होंगे और आरसी में क्यूआर कोड होगा।

यह भी पढ़ें -Akshaya Tritiya: सोना खरीदते वक्त रहें सावधान, ऐसे करें असली सोने की पहचान

आपके द्वारा नियमों के उल्लंघन के बारे में भी मिल सकेगी जानकारी

इस प्रकार यदि आपने पहले भी किसी नियम का उल्लंघन किया है तो आपके लिए इसे छुपाना मुश्किल होगा। इस क्यूआर कोड के जरिए केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस से ड्राइवर और वाहन के बारे में पिछले रिकॉर्ड को एक खास डिवाइस के जरिए पढ़ा जा सकेगा, जोकि ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में सभी राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीवीसी आधारित या पॉलिकार्बोनेट आधारित बनाएं।

यह भी पढ़ें -NCLAT में एस्सार स्टील की सुनवाई से लेकर शेयर बाजार की चाल, आज बिजनेस की इन बड़ी खबरों पर रहेगी सभी की नजर

15-20 रुपए में बदल जाएगा आप ड्राइविंग लाइसेंस

बता दें कि भारत में हर रोज औसतन 32,000 डीएल या तो जारी किए जाते हैं या फिर रिन्यू किए जाते हैं। इसी प्रकार हर रोज औसतन 43,000 गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे में यदि आप भी नए तरीके से अपना डीएल या आरसी बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15-20 रुपए ही खर्च करने होंगे। परिवहन मंत्रालयन के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस डीएल और आरसी में इस बदलाव के बाद ट्रैफिक का जिम्मा संभालने के जिम्मेदारों को भी सहूलियत होगी।

Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार, फाइनेंस, इंडस्‍ट्री, अर्थव्‍यवस्‍था, कॉर्पोरेट, म्‍युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें Patrika Hindi News App.