
Home Ministry Said, E-commerce will only able to sell essential goods
नई दिल्ली। 20 अप्रैल यानी कल से कई सेक्टर्स को छूट मिल रही है। इसमें ई-कॉमर्स सेक्टर भी शामिल है। अब इस सेक्टर को केंद्रीय गृह मंत्रालस प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। रविवार को मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां जरूरी वस्तुओं के अलावा किसी और सामान की बिक्री नहीं करेंगी। उन्हें गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए भी ई कंपनियों के वाहनों को भी परमीशन लेनी होगी। आपको बता दें कि 15 और 16 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत गृह मंत्रालय ने आज फिर से यह दिशा निर्देश जारी किया।
लेनी होगी वाहनों को मंजूरी
इस निर्देश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन कानून के तहत इन आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन करे। यह आदेश केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेयरमैन , राष्ट्रीय कार्यसमिति, एनडीएमए के हैसियत से जारी की है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल से सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को काम शुरू करने की इजाजत दी थी। लेकिन यह भी कहा था कि समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।
गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी पर रोक
इससे पहले देश मे पाबंदी लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी। ध्यान रहे कि इन दिनों राशन और मेडिकल दुकानें खुली हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। हालांकि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक बनी रहेगी।
Updated on:
20 Apr 2020 07:43 am
Published on:
19 Apr 2020 05:15 pm
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