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इटारसी स्टेशन पर हद से बाहर खाद्य सामग्री बेच रहे फूड स्टॉल

चेतावनी बेअसर : इटारसी स्टेशन पर नहीं थम रही वेंडरों की मनमानी, नियम- कायदे रख दिए ताक पर

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इटारसी स्टेशन पर हद से बाहर खाद्य सामग्री बेच रहे फूड स्टॉल

इटारसी स्टेशन पर हद से बाहर खाद्य सामग्री बेच रहे फूड स्टॉल

इटारसी. रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद भी रेलवे स्टेशन पर वेंडरर्स और फूड स्टॉल के कर्मचारी नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। दो दिन पहले आए सीनियर डीसीएम ओमप्रकाश ने इटारसी स्टेशन पर हद से बाहर खाद्य सामग्री ना बेचने की चेतावनी दी थी, पर सोमवार को फिर से वही नजारा दिखा। दोपहर 12 बजे कामायनी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म एक पर पहुंचते ही सुचेता, आईआरसीटीसी और एक्सप्रेस 11 के फूड स्टॉल पर कर्मचारियों ने टेबलें स्टॉल की सीमा को पार कर प्लेटफार्म पर रखकर खुलेआम खाद्य सामग्री बेच रहे थे। खास बात ये हैकि स्टॉल कर्मियों की इस मनमानी पर स्थानीय अधिकारियों ने अनभिज्ञता जताई।

जैसे ही कामायनी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म रूकी, वैसे ही ये तीनों बड़े स्टॉल के कर्मचारी टेबिलें हद से बाहर रखकर खाद्य सामग्री बेचने लगे। जब एक फूड स्टॉल वाले कर्मचारी से पूछा गया, कि ये तो नियम का उल्लंघन है, तो कहने लगे कि छोटे वेंडर तो दिनभर नियमों का पालन नहीं करते हैं। उनको अधिकारी कुछ नहीं कहते। हम तो केवल ट्रेन के रूकते तक टेबिलें लगा रखी है। ट्रेन के जाते ही वापस अंदर कर लेंगे। खास बात ये है कि इनको रोकने या टोकने के लिए कोई भी रेलवे अधिकारी या बगल में स्थित आरपीएफ का अमला भी नदारद था। इसी तरह प्लेटफार्म 2, 4 और 6 के फूड स्टॉलों पर भी वेंडर अपने स्टॉल की सीमा से हटकर खाद्य सामग्री बेचते मिले। इन वेंडरों का आरोप है कि रेल प्रशासन केवल छोटे वेंडरों पर ही कार्रवाई करता, जबकि प्लेटफार्म एक के तीन बड़े फूड स्टॉल पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जब नियम- कायदे सभी के लिए एक समान है, तो रेल प्रशासन वेंडरों के बीच भेदभावपूर्ण कार्रवाई क्यों करता है।

नहीं मानने पर कार्रवाई की जाती है

फूड स्टॉल कर्मियों की मनमानी पर रेल प्रबंधन का कहना है कि इटारसी में कई बार ऐसी शिकायतें मिलती है। इस पर कार्रवाई की जाती है। रेलवे ने पीआरओ सुबेदार सिंह ने कहा कि प्लेटफार्म पर फूड स्टॉलों और वेंडरों को अपनी खाद्य सामग्री बेचने के लिए नियम बने है। अगर वे नियम का उल्लघंन करते पाए जाते हैं, तो कार्रवाई की जाती है। कोई भी वेंडर या फूड स्टॉल संचालक अपने हद से बाहर आकर टेबलें लगाकर खाद्य सामग्री बेचना नियम विरूद्ध है। ऐसे संस्थाओं को चेतावनी दी जाती है। ना मानने पर कार्रवाई की जाती है।