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District court verdict : दिनदहाड़े एल्गिन हॉस्पिटल से बच्चा चुराने पर महिला को पांच साल की कैद

जिला अदालत ने पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया  

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Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

जबलपुर. जिला अदालत ने दिनदहाड़े एल्गिन हॉस्पिटल (रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय) से बच्चा चोरी करने वाली महिला को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश दांगी की कोर्ट ने आरोपी महिला पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज साहू के अनुसार ओम कला मंदिर घमापुर निवासी राजकुमारी शर्मा का 25 नवंबर 2015 की सुबह एल्गिन हॉस्पिटल में प्रसव हुआ। उसने पुत्र को जन्म दिया। सुबह करीब 10 बजे एक महिला प्रसूति कक्ष में आई। वह धूप दिखाने का कहकर बच्चे को बाहर ले गई। एक घंटे तक महिला नहीं लौटी तो अस्पताल के सुरक्षा स्टाफ को जानकारी दी गई। बच्चे की तलाश करने पर लगभग एक घंटे बाद बच्चा नेहरू नगर निवासी गीता ठाकुर के पास से अस्पताल परिसर में ही बरामद कर लिया गया। सिविल लाइन्स पुलिस ने महिला के खिलाफ धारा 363 का प्रकरण दर्ज किया था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी महिला को बच्चा चोरी करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे सजा व जुर्माने से दंडित किया।

बच्चा चोरी की घटना से मच गया था हंगामा
बच्चा चोरी होने की घटना के बाद जमकर हंगामा मच गया था। सुरक्षा स्टाफ ने सूचना पर नवजात को खोजना शुरू किया था। एक घंटे की मशक्कत के बाद बच्चा मिलने पर हंगामा शांत हुआ था।