
जबलपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूली छात्रों को बड़ी राहत दी है। यह राहत नामांकन में उम्र के बंधन में छूट के रूप में मिली है। इस सम्बंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि अब 31 दिसंबर, 2010 के बाद जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नवमी कक्षा में नामांकन किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्णय से जिले के एक हजार छात्रों को राहत मिली है। सम्भागीय शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिले के सभी स्कूलों के प्रभारियों को निर्देश जारी कर नामांकन से वंचित छात्रों की लिस्टिंग कर नामांकन प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। जिससे वे नवंबर तक नामांकन करा सकें।
दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पांच वर्ष तय की गई है। इसके लिए हर साल राज्य शिक्षा केंद्र निर्देश जारी करता है। इसके अनुसार माशिमं ने भी नवमी के नामांकन में न्यूनतम आयु 13 साल (5 प्लस 8) तय की है।
यह थी समस्या
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग प्रारम्भिक कक्षा के नाम पर बच्चों को तीन से पांच साल की उम्र में आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रवेश दिलाता है। इसके बाद विद्यार्थी न्यूनतम पांच से सात साल की उम्र में पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं। आठवीं पास करने के बाद विद्यार्थियों की उम्र 13 साल होनी चाहिए, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने पहली कक्षा में न्यूनतम आयु पांच वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को भी प्रवेश दे दिया। इससे आठवीं तक निरंतर पढ़ते हुए इस साल हजारों विद्यार्थियों की उम्र 12 साल के आसपास है। अब इन विद्यार्थियों का नवमी में नामांकन होना है। नवमी में 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का मंडल में नामांकन नहीं हो पा रहा था। इसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने इस सत्र में उम्र के बंधन में छूट प्रदान की है।
Published on:
27 Nov 2023 07:37 pm
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