महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्टे्रट उमेश पटेल ने वीर सिंह बुंदेला को आईपीसी की धारा 354 के तहत दो साल का सश्रम करावास और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। धारा 294 के तहत तीन माह का सश्रम कारवास और 500 रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है।