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जबलपुर. सेवा में कमी को गंभीरता से लेते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य मनोज कुमार मिश्र की युगलपीठ ने आशीष हॉस्पिटल मदन महल में भर्ती मरीज के इलाज में लापरवाही के आरोप वाली याचिका में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। फोरम ने सेवा में कमी मानते हुए परिवादी के हक में 22 लाख 59 हजार 792 रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया। आयोग ने नुकसान की भरपाई के रूप में 40 हजार, अंतिम संस्कार के खर्च बतौर 15 हजार, मानसिक क्लेश के एवज में 50 हजार, मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं।
मरीज के इलाज में लापरवाही का मामला : उपभोक्ता फोरम का निर्देश
सेवा में कमी पर आशीष हॉस्पिटल प्रबंधन करे ₹22 लाख का भुगतान
जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला
जबलपुर निवासी कंचन खट्टर, मयंक खट्टर व विभु खट्टर की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कंचन खट्टर के पति सूरज खट्टर को किडनी स्टोन संबंधी शिकायत पर आशीष अस्पताल में भर्ती किया गया था। 27 जनवरी, 2022 को ऑपरेशन किया गया। इसके बाद से मरीज की हालत बिगड़ने लगी। इलाज दौरान उनकी मौत हो गई। परिवादी ने पति की चिकित्सा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान आशीष अस्पताल प्रबंधन की ओर से तर्क दिया गया कि इलाज में लापरवाही नहीं की गई। उपभोक्ता फोरम ने इलाज से सम्बन्धित दस्तावेजों, तथ्यों का परीक्षण के बाद आदेश सुनाया।
Published on:
08 Mar 2023 10:39 am
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