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कोटवार की सेवाभूमि पर उत्कृष्ट विद्यालय के निर्माण पर रोक

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, सागर जिले का मामला

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Jabalpur High Court

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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने सागर जिले में ग्राम कोटवार की सेवा भूमि पर प्रस्तावित उत्कृष्ट विद्यालय के निर्माण पर रोक लगा दी। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने सेवाभूमि के कब्जे पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। मामले पर राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब तलब किया गया। ग्राम इटावा, तहसील बीना जिला सागर निवासी ग्राम कोटवार संतोष कुमार चढ़ार की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता मोहन लाल शर्मा, शिवम शर्मा व अमित स्थापक ने कोर्ट को बताया कि उक्त सेवा भूमि विगत सौ साल पहले उस समय के जमींदारों ने याचिका कर्ता के पूर्वजों को स्वयं की सेवा के बदले में प्रदान की थी। सागर कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी ने बिना कोई सुनवाई का मौका दिए इस जमीन पर उत्कृष्ट विद्यालय के निर्माण की पूरी तैयारी कर ली। इसके पूर्व नोटिस भी जारी नहीं किया गया। इसके चलते याचिकाकर्ता की सेवा भूमि को नजूल,शासकीय किया जाना प्रस्तावित है। तर्क दिया गया कि उक्त भूमि पर याचिकाकर्ता वर्षों से काबिज है। बिना ठोस कारण के उसे जमीन से बेदखल करना अनुचित है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रस्तावित निर्माण पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी किए। हाईकोर्ट ने सागर जिले में ग्राम कोटवार की सेवा भूमि पर प्रस्तावित उत्कृष्ट विद्यालय के निर्माण पर रोक लगा दी। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने सेवाभूमि के कब्जे पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। मामले पर राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब तलब किया गया। ग्राम इटावा, तहसील बीना जिला सागर निवासी ग्राम कोटवार संतोष कुमार चढ़ार की ओर से याचिका दायर की गई।