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जबलपुर। पहले प्यार का दिखावा, फिर साथ में जीने मरने की कसमें खाईं और अंत में उसके साथ अंतरंग होकर अपनी वासना मिटाना... ये तो प्यार हो ही नहीं सकता है। लेकिन शहर में ऐसे दर्जनों मामले मिल जाएंगे जिनमें शादी करने की बात कहकर प्रेमी जोड़ा अंतरंग हो जाता है। यहीं नहीं वे सालों इस रिश्ते को ऐसे ही निभाते चले जाते हैं और अंत में धोखेबाज होने का तमगा भी लग जाता है। यानि ‘शादी का झांसा देकर दुराचार’ का मामला लडक़े पर चलने लगता है। एक ऐसे ही मामले में अदालत ने एक दुराचारी प्रेमी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
जिला अदालत का फैसला
शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले को 10 वर्ष की सजा
जिला अदालत ने शादी का झांसा देकर दो साल तक बलात्कार करने वाले को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी सरजू गौड को 5 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 11 अप्रैल 2015 को पीडि़त के पिता ने पाटन थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया गया कि वह सुबह 07 बजे पत्नी को साथ लेकर पाटन चला गया था। अपनी लडक़ी को घर में छोड़ दिया था। दोपहर में उसकी पत्नी घर पर आई तो लडक़ी नहीं मिली। लडक़ी को आसपास के कई अन्य गांव व रिश्तेदारी में तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। शिकायत पर थाना पाटन में केस दर्ज किया।
दो साल बाद मिली युवती
दो साल बाद पीडि़त को आरोपी के मकान से 07 मई 17 को दस्तयाब किया गया। इस दौरान वह एक बच्ची की मां भी बन गई। संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि धोखे से ले जाकर आरोपी ने युवती से दुष्कर्म किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।
Published on:
09 Mar 2022 08:33 am
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