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बड़ी खबर : मंच से मुख्यमंत्री ने दिये थे आदेश, हाईकोर्ट ने कर दिये खारिज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंच से किए गए सस्पेंड के आदेश को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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highcourt rejected cm shivraj order

बड़ी खबर : मंच से मुख्यमंत्री ने दिये थे आदेश, हाईकोर्ट ने कर दिये खारिज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंच से किए गए सस्पेंड के आदेश को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने नियम प्रक्रिया और जांच किए बिना मंच से ही सीएम द्वारा के किसी को सस्पेंड करने के तरीके को गलत माना है।

आपको बता दें कि, एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा सीएमएचओ को मंच से ही सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को सार्वजनिक मंच से सीएमएचओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया था। इसी तरह 12 दिसंबर 2022 को डॉ चौरसिया को डिंडोरी अटैच कर दिया था। सितंबर 2022 में सीएम शिवराज डॉ. चौरसिया को सस्पेंड कर चूके थे। 10 नवंबर, 2022 हाईकोर्ट ने आदेश पर स्टे दे दिया था। दोबारा 9 दिसंबर, 2022 को सीएम ने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान सस्पेंड कर दिया था।

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लोगों की भीड़ के सामने मंच से आदेश, इंसल्ट- कोर्ट

याचिकाकर्ता के वकील डी.के त्रिपाठी ने इस संबंध जानकारी देते हुए बताया कि, इसपर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, डॉ. चौरसिया अपने मूल स्थान पर तैनात रहेंगे। हाई कोर्ट ने माना इस तरह भीड़ के सामने ऐलान करते हुए किसी अफसर या कर्मचारी को सस्पेंड करना इंसल्टिंग है।

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