
Consumer Commission
जबलपुर। आए दिन आम जनता बाजार में ठगी जाती है। कभी खराब सामान खरीदकर, कभी अधिक दाम देकर तो कभी कीमत या शुल्क चुकाने के बावजूद सेवा न पाकर। इस तरह की सेवा में कमी होने या व्यापारियों से ठगे जाने के खिलाफ उपचार की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत खोले गए जिला उपभोक्ता फोरम में समुचित व्यवस्था की गई है। फोरम ने उपभोक्ता मामलों में लोगों को लगातार राहत दी है।
बुक किये प्लॉट का दो कब्जा
जिला उपभोक्ता फोरम ने 29 साल पहले बुक किए गए प्लॉट का कब्जा अब तक खरीददार को न सौंपने के लिए आर्मी पर्सनल रिसेटलमेंट ( एपीआर ) हाउसिंग सोसायटी को सेवा में कमी का दोषी करार दिया। फोरम ने सोसायटी को आदेश दिए कि उपभोक्ता सतना बिल्डिंग, जबलपुर निवासी अनिल कुमार चिल्ले को दो माह के अंदर वर्तमान कलेक्टर दर के हिसाब से प्लॉट की कीमत चुकाए। उसे 10 हजार रुपए हर्जाना भी अदा करे।
ऑनलाइन शॉपिंग के कई केस
आजकल ऑनलाइन शॉपिंग पसंद की जा रही है। यहां पर भी उपभोक्ताओं को धोखा मिल रहा है। उपभोक्ता फोरम के अधिवक्ता अरुण जैन ने बताया कि जो चीज मंगवाई जाती है, वह विज्ञापन के अनुसार नहीं मिलती। इस संबंध में शहर के कई ग्राहकों ने शिकायतें दर्ज कराई है। ज्यादातर शिकायतें मोबाइल की है।
ये आते हैं दायरे में
दुकानदार, कंपनी, डीलर, बिजली विभाग, पेट्रोल पंप, मोबाइल नेटवर्क आपरेटर, सर्विस प्रोवाइडर्स, शासकीय या अशासकीय सहित हर वह क्षेत्र जंहा उपभोक्ता के अधिकार का हनन हुआ हो। फोरम में शिकायत दर्ज कराने के लिए शुल्क नाम मात्र है। इसके लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। शिकायत की 3 कॉपी जमा करनी होती हैं। शिकायत के साथ पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए फीस जमा करनी होती है।
20 लाख तक की सुनवाई
जिला फोरम में 20 लाख रुपए के तक के मामले की सुनवाई होती है। यह राशि 20 लाख रुपये से अधिक, लेकिन एक करोड़ रुपये से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष शिकायत की जा सकती है। एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि की शिकायत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दर्ज कराई जा सकती है।
10 की जगह 60 वसूलना पड़ा भारी
चेरीताल निवासी मनीष मिश्रा ने मदन महल रेलवे स्टेशन के वाहन स्टैंड पर 50 रुपए अधिक लेने पर मामला उपभोक्ता फोरम में दर्ज किया। उन्होंने 48 घंटों के लिए स्टैंड पर टू वीलर खड़ी की थी, लेकिन स्टैंड वाले ने निर्धारित 10 रूपए की जगह 60 रुपए वसूले। फोरम ने पाया कि कि स्टैंड ने परिवादी से अधिक राशि वसूला है। अधिक ली गई रकम हर्जाने सहित लौटाने का आदेश दिया गया।
उपभोक्ता फोरम में केस दायर करना आसान है। अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और हनन होने पर न्याय के लिए फोरम की शरण लें।
केके त्रिपाठी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर
Published on:
24 Dec 2019 07:00 pm
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