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फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब सभी प्लेटफार्म कठघरे में, हाईकोर्ट ने निरस्त की अपील

फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब सभी प्लेटफार्म कठघरे में, हाईकोर्ट ने निरस्त की अपील  

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जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अनर्गल पोस्ट से जुड़े मामले में फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब की अपील निरस्त कर दी। युगलपीठ ने अपील वापस लेने का निवेदन स्वीकार करते हुए निरस्तगी का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब सहित अन्य प्लेटफार्म बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अनर्गल पोस्ट किए गए थे। जिसके बाद से ही यह सभी प्लेटफार्म कठघरे में हैं। इसीलिए याचिका के जरिए झूठी प्रचार सामग्री डिलीट किए जाने की मांग की गई थी।

जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक पोस्ट हटाने व भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आदेश पारित किया था। जिसका पालन करने के बजाए इंटरनेट मीडिया के इन प्लेटफार्म ने अपील दायर कर दी। उनका यह तर्क बेमानी है कि उनके प्लेटफार्म इलेक्ट्रानिक डिजिटल पोर्टल हैं, जिनकी पोस्ट पर उनका नियंत्रण नहीं हैं। अत अनुचित पोस्ट करने वाले व्यक्ति विशेष के विरुद्ध केस दायर किया जाना चाहिए। लेकिन इस दलील का कोर्ट में असर नहीं हुआ तो याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।