
father killed her mom
जबलपुर. कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं होती है, इसलिए जो जैसा देखते हैं बिना किसी सोच समझ के बोल डालते हैं। एक मामले में अबोध बेटी के सच के सामने उसके पिता की कहानी ढेर हो गई और पत्नी की हत्या का दोष सिद्ध पाते हुए डिस्ट्रिक कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रसेन मुवेल की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
घटना जिले के कुंडम थाना क्षेत्र की है। अभियोजन की कहानी के अनुसार 22 फरवरी 2022 की देर रात सुनावल बघराजी कुंडम निवासी कीरतलाल मेहरा ने अपनी पत्नी पुष्पलता के सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी। यह सारा दृश्य उसकी अबोध बच्ची ने देखा था। कीरतलाल ने अपने को बचाने के लिए तड़के साले रोहित उर्फ सोनू को फोन कर बताया कि उसकी बहन के सिर पर रॉड मारकर कोई अज्ञात व्यक्ति भाग गया है। पुष्पलता को गंभीर चोट आई है। सोनू ने घटना के बारे में पिता, मां और दूसरे जीजा को सूचना देकर सुनावल के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचकर देखा कि बहन खून से लथपथ जमीन पर गिरी थी और कीरतलाल डरा-सहमा वहीं खड़ा था।
बेटी ने खोला राज
अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पक्ष रखते हुए बताया कि सोनू ने जीजा से बात करने के बाद भांजी को सहलाया और घटना के बारे में पूछने लगा। अबोध बच्ची ने दो देखा था वह सब बयान कर दिया। तब सोनू ने घटना की सूचना कुंडम थाने को दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कीरतलाल को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, इसी के चलते उसने हत्या कर दी। बेटी की गवाही पर कीरतलाल पर हत्या का दोष सिद्ध पाया गया। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाया।
Updated on:
14 Apr 2024 02:58 pm
Published on:
14 Apr 2024 02:07 pm
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