
fraud journalist ganga pathak
fraud journalist : अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससीएसटी एक्ट) की विशेष अदालत ने फर्जीवाड़े से आदिवासियों की भूमि हड़पने के आरोपी जबलपुर निवासी गंगा पाठक व पत्नी ममता पाठक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने आरोपियों की अर्जी निरस्त कर दी।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है। आदिवासियों की भूमि कूटरचित तरीके से रजिस्ट्री कराए जाने का फर्जीवाड़ा किया गया है। इस तरह के प्रकरण में आरोपितों को फरारी की स्थिति में अग्रिम जमानत का लाभ देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत भी इस तरह के गम्भीर प्रकृति के प्रकरणों में अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आरोपितों के विरुद्ध तिलवारा व बरगी थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर पति-पत्नी अग्रिम जमानत चाहते हैं। नियमानुसार इस तरह के प्रकरण में सरेंडर किए बिना अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार का प्रश्न नहीं उठता। अदालत ने सभी तर्क सुनने के बाद अग्रिम जमानत से इनकार करते हुए अर्जी निरस्त कर दी।
पत्रकार गंगा पाठक के घर समेत कई ठिकानों पर पुलिस ने छापामारी की, लेकिन पता नहीं चला। पुलिस ने उसके नरसिंह मंदिर के पास स्थित घर समेत एक फार्म हाऊस में भी छापा मारा, लेकिन वहां न तो गंगा मिले और न ही उसकी पत्नी ममता। वहीं मामले के अन्य आरोपी भी फरार हैं और सभी के फोन बंद है। हालांकि पुलिस उनके करीबियों पर भी नजर रखे हुए है। उनके फोन कॉल्स भी पुलिस के रडार पर है।
तिलवारा पुलिस ने आदिवासियों की जमीन के असल मालिक वीरन, शकुंतला, खमलो बाई, चंदन सिंगारो, चंदर सिंह और बरगी पुलिस ने प्रदीप चौहान, चंद सिंह, सरजू, कल्लू बाई, और कढ़ोरी से बातचीत की। बयान दर्ज कर जमीन के असल दस्तावेज भी लिए। मामले में पुलिस उप पंजीयक राजेंद्र कुमार राय, नंदिता श्रीवास्तव, कीर्ति बघेल, पुष्पराज सिंह, लक्ष्मण शाह उइके, मनोज बोरकर और अनीता रैदास को भी नोटिस जारी करने की तैयारी में है। इनमें से नंदिता, लक्ष्मण और अनीता ने दो-दो जमीन की रजिस्ट्री गंगा और उसके गुर्गो के हक में की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापामारी की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल सका है।
Updated on:
22 Mar 2025 03:31 pm
Published on:
22 Mar 2025 03:21 pm
बड़ी खबरें
View Allजबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
