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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर के गोसलपुर थाना क्षेत्र में जनवरी 2019 में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप करने की वारदात के मुख्य आरोपित को जमानत पर रिहा करने के निर्देश देने से मना कर दिया। जस्टिस वीपीएस चौहान की अवकाशकालीन सिंगल बेंच ने कहा कि वारदात संगीन है। कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
धोखा देकर कार्यक्रम से बुलाया
अभियोजन के अनुसार साढे सोलह वर्षीय किशोरी ने पुलिस को बताया कि 23 जनवरी 2019 को वह जन्मदिन के एक कार्यक्रम में गई थी। रात लगभग आठ बजे पथरई निवासी राजेश उर्फ राजा पटेल ने उससे कहा कि तुम्हारे पिता शराब पीकर तुम्हारी मां को पीट रहे हैं। इस पर वह कार्यक्रम छोड़कर अपने घर जा रही थी। कुछ दूर पहुंचते ही राजा पटेल एवं राजा ठाकुर ने पीछे से आकर बाइक उसके पास रोक दी। उसका मुंह दबाकर जबरन बाइक पर बिठा लिया। राजा ठाकुर के घर ले जाकर दोनों ने उससे दुष्कर्म किया। रात लगभग दो बजे उसे छोड़ा।
बदनामी के डर से पहले नहीं की रिपोर्ट
किशोरी ने मां को वारदात के बारे में बताया। लेकिन, उसकी शादी तय हो गई थी। इसलिए बदनामी के डर से रिपोर्ट नहीं की गई। 28 जनवरी 2019 को आरोपियों ने उसके पिता को धमकी दी। तब रिपोर्ट की गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर भादंवि की धारा 363,366 ए,342,376(2)(जे) व पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित राजा पटेल व राजा ठाकुर वर्ष क ो गिरफ्तार किया। इसी मामले में जमानत पर रिहा करने के निर्देश देने के आग्रह के साथ आरोपित राजेश उर्फ राजा पटेल की ओर से यह अर्जी दायर की गई।
Published on:
15 Jun 2019 10:09 pm
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