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इंदौर की प्रीमियर कॉपरेटिव बैंक के प्रशासक को हटाने पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इंदौर की प्रीमियर कॉपरेटिव बैंक के प्रशासक को हटाने पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर प्रीमियम को कॉपरेटिव बैंक के प्रशासक अंतर सिंह दरबार को हटाए जाने के आदेश को स्थगित कर दिया। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की सिंगल बेंच ने 30 जून तक सरकार से मामले पर जवाब मांगा।

इंदौर निवासी अंतर सिंह दरबार की ओर से यह याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि विगत कांग्रेस सरकार ने उन्हें इंदौर प्रीमीयर कॉपरेटिव बैंक का प्रशासक नियुक्त किया था। लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने बिना कारण याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने तर्क दिया की एससीएसटी आयोग अध्यक्ष आनंद अहिरवार व अन्य ऐसे ही मामलों में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। लिहाजा इस मामले में भी ऐसा अंतरिम आदेश जारी किया जाए। कोर्ट ने आग्रह को स्वीकार कर आगामी आदेश तक उक्त पद पर कोई नई नियुक्ति न करने के निर्देश देकर सरकार से जवाब तलब कर लिया।