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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट फीस की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ई-सेवाओं को विस्तार देते हुए डिजिटाइजेशन की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। हाईकोर्ट की तीनों बेंचों में अब कोर्ट फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। 15 दिसम्बर के बाद ऑनलाइन के अलावा अन्य किसी भी तरीके से चुकाई गई कोर्ट फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकृत आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए जा चुके हैं।
मेन पावर व अन्य बचत होंगी
कोर्ट फीस जमा करने के लिए वर्तमान में तीनों बेंचों में फीस काउंटरों की व्यवस्था है। इन काउंटरों में दर्जनों कर्मचारी तैनात होते हैं। इसके अलावा पक्षकारों, मुंशियों व वकीलों की लम्बी कतारें भी इन काउंटरों में प्राय: देखी जा सकती हैं। ऑनलाइन कोर्ट फीस भुगतान की व्यवस्था होने से इन काउंटरों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यहां काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं अन्य कार्यों में ली जा सकेंगी। मुवक्किलों, मुंशियों व पक्षकारों को कतार में लगने से मुक्ति मिल जाएगी। वकीलों को भी इसके लिए मुंशियों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। वे सीधे अपने बैंक खातों के जरिए कोर्ट फीस का भुगतान कर सकेंगे। कोर्ट फीस काउंटरों में लगने वाली स्टेशनरी की भी बचत होगी। पक्षकारों को झांसे में आने का भी भय नहीं रहेगा।
ऐसे करें... आसानी हो जाएगा भुगतान
मप्र हाईकोर्ट की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दाहिने ओर प्रदशिज़्त ऑनलाइन कोर्ट फीस टैब पर क्लिक करें।
दिए गए विकल्पों में से फ्री रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनेें।
प्रदशिज़्त किए जा रहे गणितीय सवाल का हल मैथ कैप्चा में भरने के बाद वेरीफाई कैप्चा पर क्लिक करें।
अपना मोबाइल नम्बर एंटर कर सेंड ओटीपी टैब पर क्लिक करें।
वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मोबाइल पर मिलने के बाद इसे भरकर वेरीफाई टैब पर क्लिक करें।
इसके बाद प्रदशिज़्त होने वाले फीस डिटेल पेज पर कोटज़् फीस के चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
कोटज़् फीस पेयी (भुगतानकर्ता) के डिटेल के सभी संबंधित कॉलम में फीस का ब्योरा भर दें।
बैंक अकाउंट का ब्योरा भी दिया जा सकता है, लेकिन यह वैकल्पिक है।
अब प्रिव्यू टैब पर क्लिक करके आप भरे गए ब्योरे को एक बार चेक कर सकते हैं।
इसके अंत में पेमेेंंट ऑप्शन पर क्लिक करते ही ट्रेजरी की वेबसाइट खुल जाएगी।
अपनी बैंक को चुनकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
प्रदशिज़्त होने वाला कैप्चा कोड भरकर कनफमज़् बटन पर क्लिक करें।
अब दिखाई देने वाले सीआरएन कोड के बाद दिया गया कन्टीन्यू बटन क्लिक करें।
पुन: बैंकिंग साइट पर जाते ही आपको किए गए भुगतान की रसीद दिखाई देगी। इसका पिं्रट आउट लें लें।
भुगतान होते ही संबंधित के मोबाइल पर इसकी सूचना आ जाएगी।
प्रिंट आउट की प्रति फाइलिंग काउंटर पर अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा कर दें।
अधिसूचना जारी कर दी गई है
हाइ्रकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल फहीम अनवर के अनुसार 15 दिसम्बर 2017 के बाद से ऑनलाइन फीस भुगतान ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए सूचना जारी कर दी गई है।
Published on:
24 Nov 2017 11:38 am
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