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हाईकोर्ट ने मप्र भाजपा के विधायक को नोटिस भेजकर मांगा जवाब- जानें मामला

- हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 4 नवंबर को तय की है।

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जबलपुर। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी सदैव ही खुद काे हिन्दुओं के प्रति विशेष भाव रखने की बात कहती रहती है वहीं दूसरी ओर इसी पार्टी के विधायक पर एक मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आराेप लगा हुआ है। जिसका केस अभी मप्र के हाईकोर्ट में चल रहा है।

जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur Highcourt) ने मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे के चलते सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन (BJP MLA Dinesh Rai Munmun) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल विधायक पर आरोप है कि उन्होंने सिवनी के सूर्य मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया गया है।

इस संबंध में याचिकाकर्ताकी ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधायक मद की राशि का गलत ढंग से उपयोग करते हुए मंदिर बनवाया है।

जबलपुर हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता धनश्री एसोसिएट ने बताया कि विधायक दिनेश राय ने ट्रस्ट बनाकर मंदिर की संपत्ति पर कब्जा किया और उसके बाद फिर गलत ढंग से विधायक मद की राशि का उपयोग करते हुए उस पर उसे खर्च कर दिया।

याचिकाकर्ता के मुताबिक ट्रस्ट को विधायक दिनेश राय मुनमुन ने 35 लाख रुपए विधायक मद की राशि से आवंटित किए हैं। जो की पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का बताया कि नियम कहता है कि विधायक अपने मद से ट्रस्ट को 10 लाख रु से अधिक की राशि नहीं दे सकते है बावजूद इसके दिनेश राय मुनमुन 35 लाख रुपए की राशि विधायक मद से ट्रस्ट को दे दी। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 4 नवंबर को तय की है।