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House map : बिना नक्शा पास कराए बनाएं मकान, नक्शा पास कराने से ‘मुक्ति’

House map : बिना नक्शा पास कराए बनाएं मकान, नक्शा पास कराने से ‘मुक्ति’

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jabalpur city map

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जबलपुर. आशियाने का सपना संजोए लोगों को भवन निर्माण अनुज्ञा की नई व्यवस्था से बड़ी राहत मिलने वाली है। अब घर का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने होंगे। 2 हजार वर्गफीट तक के प्लाट पर भवन निर्माण के लिए डीम्ड स्वीकृति मानी जाएगी। नया नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद अब साफ्टवेयर अपडेशन का काम बाकी है। इसके पूरा होते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। सिर्फ 2 हजार वर्गफीट से ज्यादा में भवन का निर्माण करने के लिए निगम से भवन का नक्शा पहले के जैसे ही स्वीकृत कराना होगा। कई बार निगम में 3-4 महीने तक अटक जाता था नक्शा, साफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद मिलने लगेगी सुविधा.

नक्शा प्रकरण

3587 आवेदन आए
2506 नक्शा स्वीकृत
(1 अप्रेल 2022 से 31 मार्च 2023)

4192 आवेदन आए
2708 नक्शा स्वीकृत
(1 अप्रेल 2023 से 31 मार्च 2024)

ज्यादातर आवेदन छोटे भवनों के

निगम की भवन शाखा में नक्शा स्वीकृति के लिए ज्यादातर आवेदन छोटे भवनों के आते हैं। इनमें 500, 600, 800, 1000, 1200 वर्गफीट से लेकर 2 हजार वर्गफीट तक के होते हैं। नई व्यवस्था लागू होने पर भवन निर्माता व्यक्ति किसी इंजीनियर से निर्धारित प्रारूप के अनुसार नक्शा बनवा सकेगा। नक्शा बनवाने में नियमों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सामने की ओर खुला क्षेत्र छोडऩा, आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह हो, भवन निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए, भूकंप रोधी तकनीक से निर्माण हो।

महीनों अटकते हैं आवेदन

अब तक भवन निर्माण के लिए नक्शा के आवेदन के बाद कई मामलों में आवेदकों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। इतना ही नहीं बैंक से लोन स्वीकृत होने के बाद उसकी किश्त जमा होने लगती थी, लेकिन नक्शा स्वीकृत नहीं हो पाता था।

फंसाते हैं पेंच

ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदनों की लंबी सूची है, लेकिन नियम कायदों का हवाला देकर पेंच फंसाया जाता रहा है। नक्शा स्वीकृति का आवेदन आने के बाद भवन निर्माण का भौतिक परीक्षण, ड्राइंग, डिजाइन, प्रकाश विभाग, जल विभाग, अग्निशमन विभाग की एनओसी के नाम पर आवेदन जैसे बिंदुओं पर उलझा दिया जाता है। कई बार वे रिजेक्ट हो जाते हैं।

भवन अनुज्ञा के सॉफ्टवेयर का अपडेशन होने के साथ ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। 2 हजार वर्गफीट तक का भवन बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना होगा, लेकिन नक्शा स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

प्रीति यादव, आयुक्त नगर निगम