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जबलपुर में ये दुकानदार खोल सकेंगे अपनी दुकानें, इन पर रहेगा प्रतिबंध- देखें पूरी सूची

जबलपुर में ये दुकानदार खोल सकेंगे अपनी दुकानें, इन पर रहेगा प्रतिबंध- देखें पूरी सूची  

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jabalpur: market shops open

जबलपुर/ नगर निगम क्षेत्र को रेड जोन घोषित किए जाने के कारण अब यहां बाजार नहीं खुलेंगे। इसी तरह रेड जोन के अंतर्गत जिन गतिविधियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रदेश शासन की गाइडलाइन में प्रतिबंधित कर रखा है, उन्हें भी अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि, जिला प्रशासन ने रहवासी इलाकों में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन, वे इलाके जिनके पड़ोस या अन्य वार्ड कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं, वहां प्रतिबंध जारी रहेगा। इसकी सूची प्रशासन बुधवार को जारी करेगा। इसी प्रकार कुछ अनुमतियां मांगी गई हैं, जो चार से पांच दिनों में मिल सकती हैं। रेड जोन के कारण नगर निगम क्षेत्र के बाजार पहले की तरह बंद रहेंगे। रहवासी एरिया जैसे कॉलोनी और मोहल्लों में चलने वाली सभी तरह की सिंगल दुकानें खुल सकेंगी। इस पर पाबंदी हटा ली गई है। लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम सख्ती से लागू करना पडेग़ा। कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि शासन ने जबलपुर नगर निगम क्षेत्र को रेड में शामिल किया है। इसलिए रेड जोन के सारे नियम लागू होंगे। उनका कहना था कि हम कुछ गतिविधियों को चालू करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य शासन से अनुमति लेना जरूरी है।

नगर निगम क्षेत्र रेड जोन में : जिला प्रशासन ने प्रदेश शासन को भेजा प्रस्ताव
रहवासी इलाकों में खुलेंगी दुकानें, बाजार पर अभी पाबंदी

कारोबारियों की चिंता बढ़ी
लॉकडाउन के बीच व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रशासन के साथ व्यापारिक संघों की बैठक स्थगित कर दी गई है। व्यापारियों ने कलेक्टर को बताया कि आर्थिक पैकेज में कोई सहायता न मिलने से व्यापारी असंतुष्ट हैं। प्रदेश शासन की गाइडलाइन में जबलपुर नगर निगम क्षेत्र को रेडजोन घोषित करने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के सह मंत्री अखिल मिश्रा ने बताया कि नगर के समस्त व्यापारी संघों के अध्यक्षों की बैठक अपर कलेक्टर के साथ होनी थी।

ये दिशा-निर्देश
- 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम के बच्चे चिकित्सा कार्य को छोडकऱ बाहर नहीं निकलेंगे।
- सभी व्यक्तियों एवं दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य।
- एक दुकान पर पांच से अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे। दुकानदार ध्यान नहीं देंगे तो जुर्माना।
- दो गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी। सडक़ पर भी वाहनों के बीच इसी प्रकार का अंतराल रखना होगा।
- शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कफ्र्यू जारी रहेगा।
- सार्वजनिक जगह पर थूंकने पर एक हजार का जुर्माना देना होगा।
- सीएससी एवं निजी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक खुलेंगे। इसे अनिवार्य किया जाएगा।

IMAGE CREDIT: patrika

इन्हें होगी अनुमति
- रहवासी क्षेत्रों में चलने वाली सभी प्रकार की सिंगल दुकानें।
- ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और खाने की चीजों की होम डिलेवरी।
- देने वाली दूसरी गतिविधियों को भी एक-दो दिन में शुरू किया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर टिंबर कारोबार को संचालित किया जा सकेगा।
- शादी के लिए वर-वधु पक्ष मिलाकर कुछ 50 लोगों की अनुमति।
- सामान्य मृत्यु पर अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग हो सकेंगे शामिल।
- कोरोना संक्रमित या संदेह पर परिजनों की तरफ से 5 लोगों को अनुमति।


इन पर प्रतिबंध
स्कूल, कालेज, जिमनेजियम, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, रेस्टारेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, तरणताल, मनोरंजन के पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, धार्मिक और खेलकूद सम्बंधी आयोजन।