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जबलपुर

New financial year में होने जा रहे ये बदलाव, आपके लिए जानना है जरूरी

-New financial year में मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल के कीमतों में हो सकती है वृद्धि

जबलपुरMar 31, 2021 / 11:13 am

Ajay Chaturvedi

गुरुवार से शुरू होगा नया वित्तीय वर्ष होंगे बड़े बदलाव

गुरुवार से शुरू होगा नया वित्तीय वर्ष होंगे बड़े बदलाव

जबलपुर. New financial year में होने जा रहे ये बड़े बदलाव जिन्हें जानना हर आम और खास के लिए है जरूरी। इस बदलाव से हर किसी के जीवन पर पड़ेगा बड़ा असर। जेब होगी और ढीली क्योंकि मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल के कीमतों में हो सकती है बढ़ोत्तरी। इतना ही नहीं, अब तो सैलरी का 50 प्रतिशत बेसिक सैलरी होगा। कई बैंकों के पुराने पासबुक और चेकबुक अब काम नही करेंगे। रेल सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है कि अब अनरिजर्व स्पेशल मेल व एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी।
ये होंगे बदलाव
अब तक नहीं बदले तो अब बेकार हो जाएंगे इन बैंकों के चेक व पासबुक
अगर किसी का बैंक खाता, देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है, तो 01 अप्रैल से पासबुक और चेकबुक काम नहीं करेगा। इन बैंकों का विलय हो चुका है, जो पूर्ण रूप से 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। इसी प्रकार ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है।
अनरिजर्व स्पेशल मेल व एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी
रेल में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी क्योंकि रेलवे यात्रियों के लिए अनरिजर्व स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगा।

बढ़ सकते हैं तेल और एलपीजी सिलेंडर के दाम
हर महीने की पहली तारीख को सरकार एलपीजी सिलेंडर के रेट को रिवाइज करती है। सिलेंडर की कीमत 826 रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी है, इस कारण 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर के भाव एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। हालांकि संभव है कि 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर इसे अभी इसे टाला जा सकता है।
ईपीएफ पर भी होगी पैनी नजर
जिनके पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 रुपए लाख से ज्यादा है, उन पर नए वित्तीय वर्ष से टैक्स लगाने की घोषणा बजट में की गई थी। ऐसे ममें 1 अप्रैल से अब ईपीएफ पर भी पैनी नजर होगी।
ग्रेच्युटी में भी बदलाव
अभी तक किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन नए कानून के तहत कर्मचारी केवल 1 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। 7वें वेतन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए (महंगाई भत्ता) की दर 17 फीसद है। इसमें केंद्र सरकार ने 4 फीसद की वृद्धि को मंजूरी दी है,। ऐसे में अब यह 21 प्रतिशत हो गई है।
सैलरी के नियम में ये होगा बदलाव
एक अप्रैल से सरकारी कर्मचारिरयों के लिए मिनिमम सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए हर महीने होगी। नए वेज कोड में प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50 प्रतिशत होगा। इसका मतलब है कि मासिक भत्ता कुल सीटीसी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
ग्रैच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ेगा
सैलरी के नए नियम से ग्रैच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ेगा जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी होगी। पीएफ और ग्रैच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी बढ़ोत्तरी होगी। उन्हें कर्मचारियों के पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा।
पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लेन-देन पर चार्ज
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीब में जिनका खाता है, उन्हें 1 अप्रैल से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा।
75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर फाइल करने से मिलेगी मुक्ति
बजट में सीनियर सिटिजन को वित्त मंत्री की ओर से आईटीआर फाइल करने को लेकर बड़ी राहत का ऐलान किया गया था। लिहाजा अब 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र की वरिष्ठ नागरिकों को 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष से आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए नियम सख्त
सरकार ने आईटीआर फाइल करने के नियम को इनकम टैक्स की धारा 206एबी से जोड़ दिया है। इसके तहत अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं और आपने आटीआर फाइल नहीं किया तो आपको दोगुना टीडीएस देना पड़ सकता है।
रिटर्न फाइल करना होगा आसान

टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में आसानी हो इसके लिए अब सैलरी इनकम के अलावा दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम, जैसे डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, बैंक डिपॉजिट इंट्रेस्ट इनकम, पोस्ट ऑफिस इंट्रेस्ट इनकम की जानकारी पहले से फिल होगी। अभी तक टैक्सपेयर्स को इसका अलग से कैलकुलेशन करना होता था।
सैलरी का टैक्स फ्री और टैक्सेबल पार्ट
नए नियमों के मुताबिक, Basic सैलरी, स्पेशल अलाउंस, बोनस आदि पूरी तरह टैक्सेबल हैं। वहीं, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, फोन, अखबार और किताबों आदि के लिए मिलने वाले भत्ते पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। HRA पूरी तरह या फिर उसका कुछ हिस्सा Tax Free हो सकता है. साथ ही बेसिक सैलरी के 10% के बराबर NPS कॉन्ट्रीब्यूशन भी टैक्स फ्री है। जबकि ग्रैच्युटी में 20 लाख रुपए तक की राशि टैक्स फ्री है।
45 और इससे ज्यादा उम्र वालों को लगेगा कोरोना का टीका

जानकारी के अनुसार जिले में 45 से अधिक उम्र की जनसंख्या लगभग 15 लाख से अधिक है। अब ऐसे सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड सहित अन्य कोई दस्तावेज पेश करने होंगे। वहीं आरोग्य सेतु या कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट के लगभग 77 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है।
गेहूं की खरीद होगी चालू
जिले में एक अप्रैल से गेहूं की खरीदी चालू होगी। इस बार 62 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इसके लिए जिले में पहले दिन 100 के लगभग खरीदी केंद्र शुरू किए जा सकते हैं। पाटन क्षेत्र में इस बार 43 महिला समितियां गेहूं की खरीदी करेंगे।
टैक्सी कार में डबल एयर बैग होगा जरूरी

1 अप्रैल से टैक्सी कारों के सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयर बैग लगाना अनिवार्य किया गया है।
मोबाइल, टीवी, कार आदि की कीमतें बढ़ जाएंगी
मोबाइल, टीवी, कार, इलेक्ट्रिक सामानों की कीमतें बढ़ जाएगी। ऐसा बजट में टैक्स बढ़ाने के चलते हुआ है।

बिजली भी हो सकती है महंगी
बिजली कंपनियों ने आठ प्रतिशत के लगभग बिजली कीमतों में बढ़ोत्तरी की याचिका राज्य नियामक आयोग में लगाई है। नियामक आयोग इसकी सुनवाई पहले ही कर चुका है। ऐसे में राज्य नियामक आयोग कभी भी बिजली की नई दरों को लागू कर सकता है।
गेहूं की खरीद होगी चालू

जिले में एक अप्रैल से गेहूं की खरीदी चालू होगी। इस बार 62 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इसके लिए जिले में पहले दिन 100 के लगभग खरीदी केंद्र शुरू किए जा सकते हैं। पाटन क्षेत्र में इस बार 43 महिला समितियां गेहूं की खरीदी करेंगे।
आसान नहीं होगा बोतलबंद पानी बेचना
एक अप्रैल से कंपनियों के लिए बोतलबंद पानी बेचना आसान नहीं होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है।
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