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liquor shop: हाईकोर्ट के आदेश पर अब ये शराब दुकान हटेगी

हाईकोर्ट के आदेश पर अब ये शराब दुकान हटेगी  

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Liquor Shop

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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने शहर के साउथ सिविल लाइंस स्थित डिसिल्वा कंपाउंड में संचालित की जा रही शराब दुकान बंद करने के निर्देश दिए। जस्टिस विशाल धगट की ङ्क्षसगल बेंच ने कहा कि उक्त दुकान को इंदिरा मार्किट से डिसिल्वा कम्पाउंड में शिफ्ट करने की न तो हाई लेवल कमेटी ने अनुमति दी और ना ही कलेक्टर ने। स्थानीय लोगों की आपत्तियां भी आमंत्रित कर विचार नहीं किया गया।

डिसिल्वा कम्पाउंड में शराब दुकान के संचालन पर रोक
हाईकोर्ट का अगली सुनवाई तक अंतरिम निर्देश

कोर्ट ने कहा कि आगामी सुनवाई तक उक्त दुकान का संचालन डिसिल्वा कम्पाउंड से नही होगा। 20 जून वाले सप्ताह में अगली सुनवाई होगी। साउथ सिविल लाइंस डिसिल्वा कम्पाउंड निवासी, संतोष कनौजिया, अभिषेक पटारिया, मुजीब खान, राकेश महावर व अधिवक्ता ब्रायन डिसिल्वा की ओर से याचिका दायर की गई।

वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि इंदिरा मार्किट की शराब दुकान डिसिल्वा कम्पाउंड में स्थानांतरित कर दी गई। इसके लिए ठेकेदार को अनुमति नहीं दी गई। तर्क दिया गया कि उक्त दुकान का लाइसेंस संजय गांधी वार्ड में इंदिरा मार्किट का है। इसकी जगह डिसिल्वा कम्पाउंड में खोली गई शराब दुकान के समीप प्रतिबंधित दायरे में शैक्षणिक संस्थान, हॉस्टल, आवासीय कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, मन्दिर व राजमार्ग हैं। नियमानुसार इस क्षेत्र में शराब दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। तर्क दिया गया कि शराब दुकान का स्थानांतरण केवल कलेक्टर व जिले के सभी विधायकों की उच्चस्तरीय कमेटी ही कर सकती है। इस कमेटी से दुकान स्थानांतरण के लिए अनुमति नहीं ली गई। स्थानीय लोगों की आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गईं और प्रशासनिक अधिकारियों ने आबकारी नीति व नियमों का पालन किए बिना उक्त दुकान स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया। जबकि उक्त दुकान का लायसेंस इंदिरा मार्केट का है, जो बाजार क्षेत्र है। अवैध रूप से दुकान शिफ्ट करने के साथ ही ठेकेदार ने डिसिल्वा कम्पाउंड में दुकान के साथ ही बार भी खोल लिया है। यह भी नियमों का खुला उल्लंघन है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए डिसिल्वा कम्पाउंड में उक्त दुकान के संचालन पर रोक लगा दी।