अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन ने तर्क दिया कि सौतेले पिता और भाई ने मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है। फरियादी की रिपोर्ट पर गोहलपुर पुलिस ने धारा 377, 323, 34, 5 (एन)/6 पॉक्सो का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश किया। जमानत आवेदन का विरोध करते हुए दलील दी गई कि यदि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वे साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया।