बैंक से आरआरसी जारी होने के बाद सूची प्रशासन के पास पहुंचते ही संबंधित व्यक्ति को डिमांड नोट तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है। वसूली राशि का 5.5 प्रतिशत कमीशन प्रशासन को मिलता है। इसका 3 प्रतिशत चालान के माध्यम से राज्य कोषालय और शेष ढाई प्रतिशत में 1 प्रतिशत कार्यालय मरम्मत, 1 प्रतिशत तहसीलदार को प्रोत्साहन और आधा प्रतिशत राशि राज्य अंश में जमा कराई जाती है।