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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से जबलपुर नगर निगम के अठारह पूर्व एमआईसी सदस्यों को राहत मिली है।
कोर्ट ने इन्हें दी गई सरकारी लक्जरी कारों का किराया वसूलने का रिकवरी आदेश निरस्त क र दिया है। जस्टिस एससी शर्मा की कोर्ट ने पूर्व एमआईसी सदस्यों की ओर से दिए गए इस तर्क को मान लिया कि उन्हें शोकाज नोटिस तक नहीं दिया गया, लिहाजा आदेश अवैध है।
यह है मामला
नगर निगम जबलपुर आयुक्त ने 3 दिसंबर 2015 को याचिकाकर्ता चक्रेश नायक सहित अठारह एमआईसी सदस्यों को नियम विरुद्ध कार आवंटित किए जाने के चलते इन कारों का किराया वसूली करने के लिए रिकवरी नोटिस जारी किए। निगम की ओर से लोकायुक्त में इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध होने का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया गया।
न तो जांच कराई और न ही सूचना दी
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह व मानसमणि वर्मा ने कोर्ट को बताया कि दरअसल उक्त वाहन निगम सदन की बैठक में विधिवत प्रस्ताव पारित होने के बाद आवंटित किए गए थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रिकवरी के आदेश के पूर्व नगर निगम ने न तो मामले की जांच क राई और ना ही याचिकाकर्ताओं को कोई सूचना दी। उन्होंने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ३ दिसंबर २०१५ के उक्त रिकवरी आदेश को निरस्त कर दिया।
नगर निगम को कार्रवाई की छूट
एमआईसी सदस्यों के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम को छूट दी कि याचिकाकर्ताओं को शोकॉज नोटिस देने व उनका जवाब मिलने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
इतनी होनी थी वसूली
चक्रेश नायक 319975 रु
नंद कुमार यादव 248996 रु
मुकेश यादव 106624 रु
अभयसिंह ठाकुर 60730 रु
रुपांजलि बैनर्जी 167409 रु
वीरेंद्र सोनकर 248996 रु
राजेश मिश्रा 451562 रु
जरताज अहमद 53312 रु
निशा कुरील 53312 रु
सर्वेश मिश्रा 383312 रु
मनीष दुबे 343631 रु
तृष्णा चटर्जी 343631 रु
मनप्रीत सिंह आनंद 343631 रु
भारती विमल राय 343631 रु
दीप मेंहदेल 343631 रु
दीपमाला सोनकर 343631 रु
सुनीता सुबोध साहू 343631 रु
रत्नेश सोनकर 343631 रु
Published on:
27 Aug 2017 02:30 pm
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