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‘महाभारत के कृष्ण’ को कोर्ट का बड़ा झटका, बेटियों की चुनौती से हारे अभिनेता नीतीश भारद्वाज

MP High Court krisna case टीवी सीरियल महाभारत के 'कृष्ण' नीतीश भारद्वाज को मध्यप्रदेश में कोर्ट का बड़ा झटका लगा है।

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Nitish Bharadwaj case

Nitish Bharadwaj case

टीवी सीरियल महाभारत के 'कृष्ण' नीतीश भारद्वाज को मध्यप्रदेश में कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। दोनों बेटियों के मामले में उनकी आपत्ति हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी के साथ उनकी बेटियों के पासपोर्ट रिन्यू होने की राह खुल गई है। हाईकोर्ट ने विदेश जाने को मौलिक अधिकार बताते हुए आईएएस स्मिता की दोनों बेटियों के पासपोर्ट एक सप्ताह में बनाने के निर्देश दिए। दोनों बहनों की ओर से उनकी मां एमपी की आईएएस स्मिता भारद्वाज ने याचिका दायर की थी। इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नीतीश भारद्वाज की आपत्ति खारिज कर दी।

अभिनेता नीतीश भारद्वाज की दोनों बेटियों का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मान होना है। इसके लिए उन्हें इंग्लेंड जाना है। उनके पासपोर्ट की तारीख 16 जनवरी को खत्म हो रही है, जिसके कारण वे नवीनीकरण करवा रहीं थीं। इस पर पिता नीतीश भारद्वाज ने आपत्ति लगा दी जिसके बाद पासपोर्ट अधिकारी ने रिन्यू करने से इंकार कर दिया।

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दोनों बेटियों ने पिता की आपत्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी मां स्मिता ने बेटियों की ओर से याचिका लगाई। बुधवार को केस की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पिता नी​तीश भारद्वाज की आपत्ति निरस्त करते हुए भोपाल के पासपोर्ट प्राधिकरण को दोनों बहनों के पासपोर्ट एक सप्ताह में रिन्यू करने के निर्देश दिए।

नीतीश भारद्वाज ने बेटियों के दस्तावेजों पर सवाल उठाए थे। जस्टिस विनय सराफ ने कहा कि पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है।