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ग्वालियर में 16 नवंबर को प्रस्तावित विरोध दिवस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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The court ordered to send a copy of the order to the Superintendent of Police and Cyber ​​Cell Superintendent of Police, Bhopal.

The court ordered to send a copy of the order to the Superintendent of Police and Cyber ​​Cell Superintendent of Police, Bhopal.

  • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने ग्वालियर शहर और उच्च न्यायालय परिसर में आगामी 16 नवंबर को प्रस्तावित विरोध दिवस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के अंतरिम आदेश ग्वालियर कलेक्टर को दिए हैं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, कलेक्टर, ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा, भीम आर्मी जय भीम संगठन व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपांडे ने याचिका दायर कर कहा कि एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने 16 नवंबर को विरोध दिवस घोषित किया है। इस दौरान धरना-प्रदर्शन का आयोजन भी होगा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने दलील दी कि विरोध दिवस के दौरान शहर और हाईकोर्ट परिसर में कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। यह तर्क दिया गया कि पूर्व में भी डॉ भीम राव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर भी कानून व्यवस्था बिगड़ी थी।