
MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिला कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मानहानि मामले में तलब किया है। उन्हें 12 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश मिले हैं। ये आदेश तुलसीपीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य द्वारा दायर परिवाद पर दिया गया।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारी नेता रामप्रकाश अवस्थी आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ भ्रामक और मानहानिकारक टिप्पणियां कीं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौ हत्यारा बताते हुए राष्ट्रपति के आदेशों पर भी सवाल खड़े किए। इस बयान को परिवादी ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया है। शंकराचार्य का यह बयान भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
परिवाद में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 256, 399 और 302 सहित IT एक्ट की धारा 66A व 71 के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। कोर्ट की ओर मामले को गंभीर मानते हुए 12 नवंबर को न्यायालय में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
Published on:
27 Sept 2025 06:08 pm
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