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नई कार खरीदने वाले सावधान, आपके साथ भी हो सकती है ये बड़ी धोखाधड़ी पड़ सकता है पछताना

नई कार खरीदने वाले सावधान, आपके साथ भी हो सकती है ये बड़ी धोखाधड़ी पड़ सकता है पछताना  

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Maruti car price increased

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जबलपुर। ग्राहकों से रजिस्ट्रेशन, टैक्स, बीमा सहित कार की पूरी कीमत वसूलने के बावजूद दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले कार शो-रूम मालिक, मैनेजर व अन्य के खिलाफ भेड़ाघाट थाने में दर्ज धोखाधड़ी की जांच ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) करेगा। ईओडब्ल्यू में इस मामले में पहले से एफआईआर दर्ज है। कुछ दिन पूर्व ही इस मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने खारिज की है।

पहले से दर्ज है मामला: हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है अग्रिम जमानत
ईओडब्ल्यू करेगा कार शो-रूम संचालक के खिलाफ दर्ज हुए धोखाधड़ी प्रकरण की जांच

जानकारी के अनुसार भेड़ाघाट थाने में आठ मार्च को अशोक नगर, अधारताल निवासी डॉ. निपुण सिलावट, रसल चौक निवासी मनीष वर्मा ने धोखाधड़ी, अमानत में खयानत सहित अन्य धाराओं में भेड़ाघाट बायपास कटंगी रोड स्थित शो-रूम मालिक प्रतीक जैन, मीनल जैन, मैनेजर अशोक ठाकुर, कार कम्पनी के मालिक औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी गुरुप्रताप बोपाराय के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था। डॉ. सिलावट ने 8.30 लाख रुपए में और मनीष वर्मा ने 10.50 लाख रुपए में कार खरीदी थी। इसमें दोनों वाहनों का रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, बीमा आदि की राशि भी शामिल थी, लेकिन उक्त प्रक्रियाएं सात मई 2019 से अब तक नहीं कराई गई थीं। एक और एफआईआर सात फरवरी को भी भेड़ाघाट थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पीडि़त डॉ. सिलावट व अन्य ने एसपी और आईजी से शिकायत की थी। इिसमें भेड़ाघाट पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाया यगा है।

पुलिस ये बता रही कारण
इस सम्बंध में पुलस का कहना है कि ईओडब्ल्यू में पहले से इसी तरह का प्रकरण दर्ज है। ईओडब्ल्यू एजेंसी से दस्तावेज सहित अन्य जरूरी कागजात जब्त कर चुकी है। इसलिए दोनों एफआईआर ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर की जा रही हैं।

भेड़ाघाट में शो-रूम संचालक सहित अन्य के खिलाफ दर्ज प्रकरण की केस डायरी ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर किया जा रहा है। वहां पहले से ही इसी तरह के प्रकरण में जांच जारी है।
- शिवेश सिंह बघेल,एएसपी, ग्रामीण