
Pay scale issue for judicial employees MP: मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों को उच्च वेतनमान का लाभ देने का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा। यह जानकारी राज्य शासन की ओर से अपने जवाब में दी गई। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी व जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार को प्रगति प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की गई है।
यह मामला हाई कोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई व अन्य ने वर्ष 2016 में दायर किया था। जिसमें उच्च वेतनमान का लाभ न दिए जाने को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल, 2017 को अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार के पास यह मामला 27 जून, 2015 से लंबित है, इसलिए हाई कोर्ट के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े इस मुद्दे का चार सप्ताह में निराकृत किया जाए।
इस आदेश का पालन न होने पर यह अवमानना याचिका वर्ष 2018 में दायर की गई। गुरुवार को सरकार की ओर से समय की राहत चाहते हुए कहा गया कि पूरी प्रकिया के बाद मामला कैबिनेट से होते हुए राज्यपाल तक पहुंचेगा।
Updated on:
17 Jan 2025 10:02 am
Published on:
17 Jan 2025 10:01 am
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