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जबलपुर। पुलिस की गलत रिपोर्ट के चलते एक व्यक्ति के पासपोर्ट का नवीनीकरण रोक दिया गया। पासपोर्ट कार्यालय ने इसकी फाइल भी बंद कर दी। इस पर नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने एसपी जबलपुर पर एसएचओ कोतवाली पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पासपोर्ट कार्यालय भोपाल को निर्देश दिए हैं कि पुराने फाइल नंबर के आधार पर ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद नए सिरे से पासपोर्ट जारी करें।
जबलपुर के मृदुल कुमार जैन ने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। जिस पर पुलिस ने 2006 में दर्ज अपराधिक प्रकरण के लंबित होने की जानकारी दे दी। इससे उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया।
केस का पहले ही हो चुका था निराकरण
2006 के अपराधिक प्रकरण का निराकरण हो चुका था। उसके लगातार आग्रह के बाद भी यह रिपोर्ट नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि संबंधित ट्रायल कोर्ट और अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी की गलतियों के कारण याचिकाकर्ता को समस्या का सामना करना पड़ा।
Published on:
03 Oct 2023 01:24 pm
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