
private school fees
private school fees :मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल फीस निर्धारण तथा रिफंड के मामले में जिला कमेटी के आदेश पर रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायाधीश विनय सराफ की युगल पीठ ने सरकार, कलेक्टर जबलपुर सहित अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
private school fees : ये है मामला
क्राइस्ट चर्च स्कूल, सेंट अलॉयसियस स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल दमोह सहित पांच स्कूलों की ओर से यह अपील दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि जिला कमेटी के द्वारा उनके स्कूल की फीस का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा साल 2017-18 से की गयी फीस वृद्धि की राशि वापस लौटाने के आदेश जारी किए है। जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एकलपीठ द्वारा याचिका खारिज किये जाने के कारण उक्त अपील दायर की गयी है।
अपीलकर्ता स्कूलों की ओर से कहा गया कि मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) के तहत स्कूल प्रबंधन फीस में दस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर सकता है। स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस वृद्धि में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की जाती है, तो इसके लिए जिला कमेटी से अनुमति आवश्यक है। फीस में 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी करने पर राज्य कमेटी से अनुमति आवश्यक है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि नहीं की गयी है। अपवाद स्वरूप अधिकतम 13 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गयी है। कमेटी ने मनमाने तरीके से फीस का निर्धारण किया है।
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Published on:
14 Aug 2024 01:22 pm

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