
High Court of Madhya Pradesh
जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए शहडोल डाइट के प्रभारी प्राचार्य की प्रतिनियुक्ति के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया । चार सप्ताह का समय दिया गया। शहडोल निवासी आरके मंगलानी की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता शहडोल जिले में प्रभारी प्राचार्य, डाइट बतौर पदस्थ है। राज्य शासन ने 22 जनवरी, 2021 को एक आदेश के जरिये उसकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति मानते हुए मूल विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भेजे जाने का निर्णय ले लिया। वस्तुस्थिति यह है कि 2008 में याचिकाकर्ता को पदोन्नत करते हुए डाइट, शहडोल में पदस्थ किया गया था। वरिष्ठ व्याख्याता होने के नाते याचिकाकर्ता को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया। इस प्रक्रिया में प्रतिनियुक्ति संबंधी कोई उल्लेख नहीं था। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए शहडोल डाइट के प्रभारी प्राचार्य की प्रतिनियुक्ति के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश स्थगित कर अनावेदकों से जवाब तलब किया।
Published on:
09 Feb 2021 07:40 pm
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