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चंद्रशेखर आजाद की हटाकर लगा दी अर्जुन सिंह की मूर्ति

जनहित याचिका में अधिवक्ता ने लगाया आरोप

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कोर्ट

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि जिस जगह से ट्रैफिक का हवाला देकर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटा दी गई थी, वहीं यह प्रतिमा लगाई जा रही है। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछ लिया कि जनहित याचिका के सम्बंध में हाईकोर्ट के नियम क्या हैं?
यह है मामला
राइट टाउन, जबलपुर निवासी अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने याचिका दायर कर कहा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए भोपाल के टीटी नगर लिंक रोड स्थित नानके पेट्रोल पम्प चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की दस फीट ऊंची प्रतिमा लगा दी गई। यह बीच चौराहे पर लगाई गई है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश मे सड़क या सरकारी जगह पर नेताओं की प्रतिमा लगाना प्रतिबंधित कर रखा है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को इस आदेश का पालन करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद तीन साल पहले जिस जगह से यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देते हुए आजाद की प्रतिमा हटाई गई थी, वहां फिर प्रतिमा लगाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन व अवमानना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सतीश वर्मा से पूछा कि क्या यह विषय जनहित याचिका के बारे मे नियमों के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने उन्हें हाइकोर्ट रूल्स पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई दो दिसम्बर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।