नामी कंपनियों के पैकेट में कीटनाशक और बीज की पैकिंग
मार्बल पाउडर और नमक से बन रही थी नकली खाद, छापे से खुलासा
मामले में मयंक खत्री के विरुद्ध पनागर थाने में किसान कल्याण और कृषि विभाग की ओर से पनागर में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पंकज शर्मा ने एफआइआर दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 417 एवं 420, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 तथा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, 12 और 19 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
पाटन बायपास के पास पर वाहन रोका
संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि केएस नेताम ने बताया कि नकली बीज एवं कीटनाशक बीज बेचे जाने की सूचना पर अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी के साथ जांच दल ने पाटन बायपास के पास वाहन एमपी 20 बीए-5561 को रोक कर तलाशी ली, तो उसमें विभिन्न कंपनी के बीज एवं कीटनाशक मिले। ड्राइवर ने बताया कि वाहन में रखा बीज एवं कीटनाशक कंदराखेड़ा के गोदाम से लेकर आया है। ड्राइवर से पूछताछ के बाद जांच दल ने आगे कार्रवाई की।
मयंक खत्री का है गोदाम
जांच दल ड्राइवर के साथ कंदराखेड़ा स्थित गोदाम पहुंचा, तो वहां नामी कंपनियों के बीज एवं कीटनाशक के खाली रैपर तथा पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री एवं उपकरण मिल। नेताम ने बताया कि पूछताछ के दौरान ड्रायवर ने गोदाम संचालक का नाम मयंक खत्री बताया। मौके पर परियोजना संचालक आत्मा डॉ. एसके निगम भी पहुंचे। कार्यवाही में प्रतिभा गौर, कीर्ति वर्मा, आराधना सिंह, स्वाति राय, रश्मि परसाई, पंकज शर्मा, पूजा पासी शामिल थीं।