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बच्ची की बलात्कार-हत्या करने वाले को फांसी की सजा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

कोर्ट ने पेपर बुक तैयार करने के निर्देश दिए

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जबलपुर. छिंदवाड़ा जिले में तीन साल की बच्ची से हैवानियत के बाद उसकी हत्या करने वाले को फांसी की सजा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अमरवाड़ा सेशन कोर्ट से आरोपी को सुनाई गई फांसी की सजा का आदेश हाइकोर्ट के समक्ष पुष्टि के लिए भेजा गया। आरोपी की ओर से भी अपील दायर की गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने मामले की पेपर बुक तैयार करने के निर्देश देकर अनावेदकों को नोटिस जारी किए। अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।
अभियोजन के अनुसार छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में तीन साल की बच्ची का 17 जुलाई 2020 को अपहरण कर लिया गया था। आरोपी ने बलात्कार करने के बाद मासूम की हत्या कर दी और बच्ची के शव को माचगोरा डैम में फेंक दिया था। कोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई के बाद आरोपी रितेश उर्फ रोशन को दोषी पाया। पुलिस की समय पर जांच और फौरन कार्रवाई के कारण विशेष न्यायालय अमरवाड़ा की अतिरिक्त न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा की अदालत ने दोषी रितेश धुर्वे को मौत की सजा सुनाई।
पुलिस ने इस प्रकरण को गम्भीर और सनसनीखेज श्रेणी में रखा था। इस केस में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी रितेश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जल्द ही जांच पूरी कर अभियोग पत्र 26 जुलाई 2020 को तैयार कर अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस टीम, एफएसएल टीम, अभियोजन अधिकारियों और डीएनए टीम ने दिन-रात एक कर लॉकडाउन के दौरान भी जांच जारी रखी। केस की अदालत में लगातार सुनवाई की गई। लगभग तीन महीने में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 19 नबम्बर 2020 को अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए रितेश धुर्वे को मौत की सजा सुना दी। इसी आदेश की पुष्टि के लिए इसे हाईकोर्ट के समक्ष भेजा गया है।