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फसल ऋण माफी के आवेदन का करो निराकरण

हाईकोर्ट का निर्देश, रीवा जिले का मामला

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जबलपुर. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि रीवा जिले के फसल ऋण माफी योजना के नोडल ऑफिसर याचिकाकर्ता के फसल ऋण माफी योजना के आवेदन का 30 दिन में निराकरण करें। यह निर्देश देकर जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने एक याचिका का पटाक्षेप कर दिया। लक्षमणपुर, जिला रीवा निवासी रमेश शुक्ला की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि राज्य सरकार ने 18 दिसम्बर 2018 को किसानों के दो लाख रुपए के ऋण माफ करने की घोषणा की। याचिकाकर्ता के पिता समयलाल शुक्ला ने ऋण माफी के लिए आवेदन दिया था। लेकिन, इसके बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद बैंक ने ऋण वसूली के लिए नोटिस भेज दिया। हाईकोर्ट विधिक सहायता केंद्र की ओर से इस मामले को अधिवक्ता सत्येंद्र जैन को सौंपा गया। अधिवक्ता जैन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पिता फसल ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए पूरी पात्रता रखते है। उन्होंने ऋण माफी के नोडल ऑफिसर के समक्ष विधिवत आवेदन भी दिया था, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया गया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोडल ऑफिसर को निर्देश देकर याचिका निराकृत कर दी।