
RPF Inspector General
RPF :स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट समीर कुमार मिश्र की अदालत के पूर्व निर्देश के पालन में अजय सदानी महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम मध्य रेल, मोहमद मुनव्वर खान, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, जबलपुर ने हाजिर होकर लिखित माफीनामा प्रस्तुत कर दिया है। साथ ही 2474 कालातीत प्रकरण कोर्ट की अनुमति बिना बंद करने का आदेश वापस लिए जाने की जानकारी भी पेश कर दी। कोर्ट ने इसे अभिलेख पर लेते हुए आरपीएफ अधिकारियों को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी देते हुए राहत प्रदान कर दी।
यह है मामला - दरअसल, विगत सुनवाई के दौरान रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। उनसे पूछा गया है कि 2474 कालातीन प्रकरण अवैध तरीके से क्यों बंद कर दिए गए। मामले में रेलवे की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा दलील दी थी कि रेल अधिनियम-1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध 2474 मामले बंद किए गए हैं।
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस तरह मामले बंद करने का रवैया प्रथमदृष्ट्या असद्भावपूर्ण व अवैध रीति का परिचायक है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-199 सहित अन्य के तहत अपराध हुआ है। यह तर्क सुनने के बाद रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि रेल सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों को सुने बिना आदेश पारित नहीं करेंगे।
Updated on:
13 Aug 2024 01:37 pm
Published on:
13 Aug 2024 01:36 pm
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