जबलपुर। नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रमुख सचिव ने एक आदेश जारी कर शहर के बीचों-बीच स्थित एक मॉल की जमीन का पट्टा विलेख निरस्त कर दिया है। सरकार की ओर से मप्र हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। गत 3 मई को कोर्ट ने सरकार को कहा था कि हर हाल में एक माह के अंदर जेडीए की रिपोर्ट पर विचार के बाद अपना प्रतिवेदन पेश करे।