
School bus accident : स्कूल बस सड़क के बीचों-बीच गड्डे में गिरी, जानें फिर क्या हुआ,School bus accident : स्कूल बस सड़क के बीचों-बीच गड्डे में गिरी, जानें फिर क्या हुआ
जबलपुर
जिले के सभी स्कूल संचालक सात दिन के भीतर सभी स्कूली बसों का सेफ्टी ऑडिट कराकर रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं। बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकर और स्पीड गवर्नर भी लगाए जाएं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने शनिवार को स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने आदेश में कहा कि स्कूल वाहनों में दो दरवाजे होने चाहिए। वाहनों के परमिट, बीमा, पीयूसी आदि के प्रमाण-पत्र हों। स्कूल वाहनों का रंग पीला हो। वाहनों में स्कूल का नाम, दूरभाष नम्बर सहित चाइल्ड हेल्पलाइन का नम्बर अनिवार्य रूप लिखा जाए। स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य और प्रधानाध्यापक स्कूली वैन, मैजिक, ऑटो और टेम्पो में स्पीड गवर्नर लगाना सुनिश्चित करें। वाहनों में फिटनेस सर्टिफिकेट, फस्र्ट एड किट और अग्निशमन यंत्र भी होना अनिवार्य है। किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाए। आदेश में स्कूलों के सामने सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाने के लिए भी कहा गया है। स्कूल वाहनों में तेज आवाज में संगीत न बजाया जाए।
स्कूल बसों, वेन, मैजिक, ऑटो एवं टेम्पो में स्पीड गवर्नर लगाना भी सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने कहा कि इन वाहनों में फिटनेस सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड किट एवं फायर एस्टिंगयुसर अनिवार्य रूप से हो इसे स्कूल प्रबंधकों, प्राचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही स्कूली बच्चों के आवागमन में प्रयुक्त इन वाहनों का संचालन अवैध रूप से लगी गैस किट से न हो और इनमें क्षमता से अधिक बच्चे न बैठे यह देखने की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रबंधकों, प्राचार्यों और प्राधानध्यापकों की होगी।
ड्राइवर धूम्रपान करते हुये और शराब का सेवन कर वाहन न चलाये यह भी स्कूल प्रबंधकों, प्राचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को सुनिश्चित करना होगा।
कलेक्टर ने आदेश में स्कूल प्रबंधन से जुड़े सभी कर्मचारियों तथा स्कूल वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर सहित पूरे स्टाफ का सत्यापन कराना एवं उनके रिकार्ड का संधारण करना तथा प्रत्येक वर्ष उनके दस्तावेजों का पुनः सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक सभी प्रकार के स्कूल वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर या अटेंडेंट का पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने के लिये और उनका रिकार्ड संधारित करने के जिम्मेदार होंगे।
Published on:
24 Sept 2022 10:33 pm
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