शासन की नई गाइडलाइन के तहत 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अब 21 सितंबर से खुल जाएंगे। लेकिन पहली से 8वीं तक की कक्षाएं फिलहाल पूर्ववत बंद रहेंगी। कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल आने की अनुमति उनके अभिभावक देंगे। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता तो स्कूल प्रशासन उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकेगा। छात्रों को छूट रहेगी कि वो जब चाहें स्कूल आएं।
21 सितंबर से खुल रहे स्कूलों के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार ही हर स्कूल प्रबंधन को सारे इंतजाम करने होंगे। टीचर्स व अन्य स्टॉफ को इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। हर स्कूल प्रशासन को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
स्कूलों के लिए गाइडलाइन – स्कूल पहुंचने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों को फेस कवर करना अनिवार्य होगा।
– स्कूल में मास्क पहनना जरूरी होगा। क्लास में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
– एक बैंच के बीच में करीब 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगी।
– स्कूल छोड़ते समय और खाली समय में विद्यार्थियों को एक साथ ग्रुप में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
– कोई भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है तो उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
– जगह-जगह पर स्कूलों में सैनिटाइजर रखना होगा।
स्कूल के खुलने से पहले और बंद होने के बाद सभी कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब, लॉकर, पार्किंग, रेलिंग, दरवाजे, कुर्सियां, लिफ्ट के बटन, वॉशरूम को सैनिटाइज करना जरूरी होगा।
– कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारियों के स्कूल आने पर पाबंदी रहेगी।
– स्कूल में मास्क पहनना जरूरी होगा। क्लास में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
– एक बैंच के बीच में करीब 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगी।
– स्कूल छोड़ते समय और खाली समय में विद्यार्थियों को एक साथ ग्रुप में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
– कोई भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है तो उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
– जगह-जगह पर स्कूलों में सैनिटाइजर रखना होगा।
स्कूल के खुलने से पहले और बंद होने के बाद सभी कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब, लॉकर, पार्किंग, रेलिंग, दरवाजे, कुर्सियां, लिफ्ट के बटन, वॉशरूम को सैनिटाइज करना जरूरी होगा।
– कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारियों के स्कूल आने पर पाबंदी रहेगी।