
MP by-election 2020
जबलपुर। प्रदेश के उपचुनावों से पहले शिवराज सिंह सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। एक जनहित याचिका में बिना चुनाव जीते मंत्री बनाए गए 14 पूर्व विधायकों के निलंबन की मांग की गई है। ये सभी मंत्री सिंधिया खेमे से भाजपा में शामिल हुए हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्र शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग समेत 14 मंत्रियों को नोटिस जारी कर दिया है।
ये है मामला
छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने मप्र हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कांग्रेस से विधायक बने और फिर इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए 14 विधायकों को मंत्री बनाए जाने को चुनौती दी है। अधिवक्ता आराधना भार्गव ने कोर्ट को बताया कि जिस प्रक्रिया से उन्हें मंत्री बनाया गया है व अनुचित है। सरकार का ये कदम असंवैधानिक है। सरकार की यह कार्यप्रणाली आर्टिकल 164(4) का उल्लंघन है। इसलिए सभी 14 मंत्रियों को पद से निलंबित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी जिम्मेदारों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।
Published on:
21 Oct 2020 02:39 pm
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