जबलपुरPublished: Sep 08, 2020 08:11:09 pm
prashant gadgil
सरकार ने बेसहारा मानसिक रोगियों के मामले में हाईकोर्ट को बताया
High Court of Madhya Pradesh
जबलपुर . राज्य सरकार ने मंगलवार को मप्र हाईकोर्ट में जानकारी दी कि नेशनल मेंटल हेल्थ अधिनियम के तहत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी) का गठन कर 2 सितम्बर को आदेश जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस वीके शुक्ला की डिवीजन बेंच ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 14 सितम्बर तय की गई। राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को बताया कि 2 सितम्बर को ही स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली अथॉरिटी में उप सचिव स्वास्थ्य, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण, गृह, वित्त, विधि एवं विधायी कार्य विभागों के सचिव व गांधी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग प्रमुख को पदेन सदस्य बनाया गया है। अथॉरिटी मानसिक रोगियों, विशेषत: बेसहारा मानसिक रोगियों के संरक्षण, इलाज के लिए समुचित कदम उठाएगी। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह व मप्र हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के सदस्य सचिव राजीव कर्महे की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई है।