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जबलपुर . शहर में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। अमानक व प्रतिबंधित पॉलीथिन के कैरी बैग से गंदगी फै लाए जाने पर 2 हजार रुपए, ठोस अपशिष्ठ जैसे कचरा, टायर प्लास्टिक व अन्य सामग्री जलाने पर भी इतना ही जुर्माना लगाया जाएगा। निगमायुक्त आशीष कुमार ने कहा कि नगरीय प्रशासन संचालनालय की ओर से जारी अधिसूचना का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एक से पांच हजार रुपए तक आर्थिक दंड अधिरोपित किया जाएगा। इस दौरान स्पॉट पर ही जुर्माना राशि वसूली जाएगी। निगमायुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह को निर्देशित किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन के लिए 2 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर या नाले नालियों में रासायनिक अपशिष्ट या हानिकारक द्रव्य बहाने पर अर्थदंड हजार का लगाया जाएगा। निगम सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्रों में एक से ज्यादा गौवंश, भैंस, सुअर, बकरी का पालन करने वालों को खुले में पशु छोडऩे पर हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंध के बाद भी व्यापारी और ग्राहक धड़ल्ले से पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं। कार्रवाई में हजारों की संख्या में व्यापारी सामने आएंगे।
निर्माण सामग्री व मलबा सडक़ या फु टपाथ में पाए जाने पर भी हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। रेस्टोरेंट, होटल व खाद्य पदार्थो से सम्बंधित संस्थानों में जैविक अपशिष्ट व किचिन अपशिष्ट ड्रेनेज, सीवरेज या स्ट्राम वॉटर लाइन में डालने पर पहली बार उन पर हजार, दूसरी बार दो हजार, तीसरी बार तीन हजार व चौथी बार पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकान, कलारी, अहाता की ओर से गंदगी करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम पांच हजार रुपए अर्थदंड लगाया जाएगा।
Published on:
24 Jul 2019 04:23 pm
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