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17 पूर्व जजों व 65 अफसरों पर कसा शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

आपराधिक अवमानना पर सुनवाई, कोर्ट ने स्वीकार की अवमानना याचिका

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कोर्ट ने स्वीकार की अवमानना याचिका

जबलपुर. अनेक पूर्व जजों और वरिष्ठ अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस गया है. इन सभी के विरुद्ध आपराधिक अवमानना संबंधी याचिका दायर की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब सभी के विरुद्ध आपराधिक अवमानना पर देश की शीर्ष अदालत में ही सुनवाई होगी. पूर्व में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका लेने से इंकार कर दिया था.

डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम जबलपुर के सचिव अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता व अध्यक्ष ओपी यादव की अवमानना याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार - सुप्रीम कोर्ट में जिन पूर्व जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका स्वीकार की गई है उनमें 17 पूर्व न्यायाधीशों और 65 आइएएस, आइपीएस व आइएफएस अफसर शामिल है। इन सभी के विरुद्ध दायर आपराधिक अवमानना पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम जबलपुर के सचिव अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता व अध्यक्ष ओपी यादव की अवमानना याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है।

निंदा पत्र को आधार बनाकर सभी के विरुद्ध आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग की गई- मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत व जेबी पार्दीवाला के विरुद्ध पत्र लिखने से संबंधित है। पूर्व न्यायाधीशों व अधिकारियों ने ओपन कोर्ट में हुई बहस के दौरान इन दोनों न्यायाधीशों ने जो प्रश्नोत्तर किए थे, उनकी निंदा करते हुए पत्र लिखा था। इसी पत्र को आधार बनाकर इन सभी के विरुद्ध आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग की गई। अधिवक्ता गुप्ता ने बताया पूर्व में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका लेने से इंकार कर दिया था.