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जबलपुर में चाय-नाश्ते की दुकानें और धार्मिक व पूजा स्थल खोलने पर कलेक्टर ने कहा अभी और इंतजार करें….

जबलपुर में चाय-नाश्ते की दुकानें और धार्मिक व पूजा स्थल खोलने पर कलेक्टर ने कहा अभी और इंतजार करें....

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tea stall at mdsu

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जबलपुर/ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार धार्मिक व पूजा स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। इसी प्रकार जिले में चाय, पान, नाश्ता, शराब दुकानें, सिगरेट, तम्बाकू आदि की बिक्री पर रोक लगाई गई है। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। क्वॉरंटीन सुविधाओं, आश्रय स्थलों एवं शासकीय प्रयोग के अतिरिक्त आतिथ्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, ऑडीटोरियम, बार, मनोरंजन पार्क, सभागार, बैठक हॉल तथा ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे।

इन पर भी रहेगा प्रतिबंध- धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं अन्य समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। यात्री बसों का संचालन नहीं होगा। स्पा, सेलून एवं नाई की दुकानें पहले की तरह बंद रहेंगी। भोजनालय, मिठाई की दुकानें ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेंगी लेकिन यहां से केवल होम डिलेवरी से ही बिक्री की जा सकेगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर यह सुविधा- आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन वाले वार्डों में कंटेनमेंट जोन के बाहर केवल किराना, दूध, दवा, फ ल व सब्जी दुकानें खोलने की अनुमति पहले के निर्देशों के तहत रहेगी।

होम डिलेवरी से बिक्री- कंपनियों द्वारा होम डिलेवरी केवल रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी। जो बाजार खुलेंगे उन्हें ऑड-ईवन प्रणाली का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।